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BVV बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा दो विषयों में हुए अनुत्तीर्ण छात्रों को पूरक की पात्रता देखे पुरी जानकारी

अपर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के संलग्न पत्र क्रमांक एफ 3-22/2023/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.10.2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-38(2) में निहित प्रावधान अन्तर्गत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर के अध्यादेश क्रमांक 6 Examinations (General) में प्रस्तावित किये गये संशोधन का अनुमोदन माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा किया गया है। उरोक्तानुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मुख्य / वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023 में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में अधिकतम दो विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पूरक (Supplementary) की पात्रता प्रदान किया जाता है। (माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

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